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Banking Awareness Quiz For SBI Clerk Exam : 27 - 03 - 18

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Q.1 In India, the payment and settlement systems are regulated by ___. 

(1) Payment and Settlement Systems Act 

(2) RBI Act 

(3) Nationalized Bank Act 

(4) SEBI Act 

(5) None of these 

Q.1 भारत में, भुगतान और निपटान प्रणाली ___ द्वारा नियंत्रित होता हैं। 

(1) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 

(2) आरबीआई अधिनियम 

(3) राष्ट्रीयकृत बैंक अधिनियम 

(4) सेबी अधिनियम 

(5) इनमे से कोई नहीं

Q.2 When was the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) legislated?

(1) Jan-01 

(2) Jun-05 

(3) Nov-16 

(4) Dec-07 

(5) None of these 

Q.2 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) कब लागू किया गया था? 


(1) जनवरी 2001 

(2) जून 2005 

(3) नवम्बर 2016 

(4) दिसंबर 2007 

(5) इनमे से कोई नहीं
Q.3 The PSS Act as well as the Payment and Settlement System Regulations, 2008 framed thereunder came into effect from___. 


(1) 12-Jun-08 

(2) 12-Jul-08 

(3) 12-Aug-08 

(4) 12-Sep-08 

(5) None of these 

Q.3 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 दिनांक ____ से प्रभावी हुए। 


(1) 12 जून, 2008 

(2) 12 जुलाई 2008 

(3) 12 अगस्त, 2008 

(4) 12 सितंबर, 2008

(5) इनमे से कोई नहीं
Q.4 The __ as well as the Payment and Settlement System Regulations, 2008 framed thereunder came into effect from August 12, 2008. 


(1) Payment and Settlement Systems Act 

(2) RBI Act 

(3) Nationalized Bank Act 

(4) SEBI Act 

(5) None of these 

Q.4 __ और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 दिनांक 12 अगस्त 2008 से प्रभावी हुए। 


(1) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 

(2) आरबीआई अधिनियम 

(3) राष्ट्रीयकृत बैंक अधिनियम 

(4) सेबी अधिनियम 

(5) इनमे से कोई नहीं
Q.5 According to which section of the PSS Act, no person other than the Reserve Bank of India (RBI) can commence or operate a payment system in India unless authorized by RBI? 


(1) Section 1 

(2) Section 3 

(3) Section 4 

(4) Section 5 

(5) Section 2 

Q.5 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किए बिना भुगतान प्रणाली को न तो आरंभ कर सकता है और न ही इसका परिचालन कर सकता है? 


(1) धारा 1 

(2) धारा 3 

(3) धारा 4 

(4) धारा 5 

(5) धारा 2

Q.6 In terms of Section 4 of the PSS Act, no person other than ___ can commence or operate a payment system in India. 

(1) SBI 

(2) PNB 

(3) NHB 

(4) SEBI 

(5) RBI 

Q.6 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भारत में ___ के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति भुगतान प्रणाली को न तो आरंभ कर सकता है और न ही इसका परिचालन कर सकता है। 

(1) एस बी आई 

(2) पीएनबी 

(3) एनएचबी 

(4) सेबी 

(5) आरबीआई

Q.7 The Reserve Bank has authorized payment system operators of pre-paid payment instruments? 

(1) Cross-border in-bound money transfers 

(2) Automated Teller Machine (ATM) networks 

(3) Centralized clearing arrangements. 

(4) All of these 

(5) None of these 

Q.7 रिजर्व बैंक ने प्री-पेड भुगतान लिखतों के परिचालकों के रूप में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को प्राधिकृत किया है। 

(1) क्रॉस – बॉर्डर इन - बाउंड धन अंतरण 

(2) ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेटवर्क (एटीएम) 

(3) केंद्रीकृत समाशोधन 

(4) ये सभी 

(5) इनमे से कोई नहीं

Q.8 At present, there are payments in India can be made through paper based instruments , electronic instruments and other instruments , such as- 

(1) Pre-paid systems 

(2) Mobile banking 

(3) ATM based 

(4) Point-of-sale terminals 

(5) All of these 

Q.8 वर्तमान में, भारत में कई प्रकार के भुगतान हैं जो कागज आधारित लिखतों, इलेक्ट्रॉनिक लिखतों और अन्य लिखतों , के रूप में किए जा सकते हैं। जैसे- 

(1) प्री-पेड सिस्टम 

(2) मोबाइल बैंकिंग 

(3) एटीएम आधारित 

(4) प्वाइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल 

(5) ये सभी

Q.9 Which was introduced by Reserve Bank of India to handle bulk and repetitive payment requirements of corporates and other institutions? 

(1) ECS (Credit) scheme 

(2) RTGS scheme 

(3) NEFT scheme 

(4) All of these 

(5) None of these 

Q.9 रिजर्व बैंक ने, कंपनियों और अन्य संस्थानों के बड़ी मात्रा में और बार-बार किए जाने वाले भुगतानों के निपटान के लिए किसे लागू किया? 

(1) ईसीएस (क्रेडिट) योजना 

(2) आरटीजीएस योजना 

(3) एनईएफटी योजना 

(4) ये सभी 

(5) इनमे से कोई नहीं

Q.10 Bulk and repetitive payment requirements of corporates and other institutions includes. 

(1) Salary 

(2) Interest 

(3) Dividend payments 

(4) All of these 

(5) None of these 

Q.10 कंपनियों और अन्य संस्थानों के बड़ी मात्रा में और बार-बार किए जाने वाले भुगतानों में शामिल है। 

(1) वेतन 

(2) ब्याज 

(3) लाभांश भुगतान 

(4) ये सभी 

(5) इनमे से कोई नहीं




ANSWERS :

Q.1 (1) 

In India, the payment and settlement systems are regulated by the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) which was legislated in December 2007. 


भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित की जाती है जिसका कानून दिसंबर 2007 में बनाया गया था। 


Q.2 (4) 


In India, the payment and settlement systems are regulated by the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) which was legislated in December 2007. 


भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित की जाती है जिसका कानून दिसंबर 2007 में बनाया गया था। 


Q.3 (3) 


The PSS Act as well as the Payment and Settlement System Regulations, 2008 framed thereunder came into effect from August 12, 2008. 


इसके अंतर्गत बनाए गए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 दिनांक 12 अगस्त 2008 से प्रभावी हुए। 


Q.4 (1) 


The PSS Act as well as the Payment and Settlement System Regulations, 2008 framed thereunder came into effect from August 12, 2008. 


इसके अंतर्गत बनाए गए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 दिनांक 12 अगस्त 2008 से प्रभावी हुए। 


Q.5 (3) 


In terms of Section 4 of the PSS Act, no person other than the Reserve Bank of India (RBI) can commence or operate a payment system in India unless authorized by RBI. 


भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किए बिना भुगतान प्रणाली को न तो आरंभ कर सकता है और न ही इसका परिचालन कर सकता है। 


Q.6 (5) 


In terms of Section 4 of the PSS Act, no person other than the Reserve Bank of India (RBI) can commence or operate a payment system in India unless authorized by RBI. 


भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किए बिना भुगतान प्रणाली को न तो आरंभ कर सकता है और न ही इसका परिचालन कर सकता है। 


Q.7 (4) 


The Reserve Bank has since authorized payment system operators of pre-paid payment instruments, card schemes, cross-border in-bound money transfers, Automated Teller Machine (ATM) networks and centralized clearing arrangements. 


रिजर्व बैंक ने प्री-पेड भुगतान लिखतों के परिचालकों, क्रॉस – बॉर्डर इन - बाउंड धन अंतरणों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेटवर्क (एटीएम) और केंद्रीकृत समाशोधन की व्यवस्थाओं को प्राधिकृत किया है। 


Q.8 (5) 


At present, there are payments in India can be made through paper based instruments , electronic instruments and other instruments , such as, pre-paid systems, mobile banking, ATM based, Point-of-sale terminals, online transactions. 


वर्तमान में, भारत में कई प्रकार के भुगतान हैं जो कागज आधारित लिखतों, इलेक्ट्रॉनिक लिखतों और अन्य लिखतों जैसे कि प्री-पेड सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम आधारित, प्वाइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल, ऑनलाइन लेनदेन, के रूप में किए जा सकते हैं। 


Q.9 (1) 


The Reserve Bank introduced the ECS (Credit) scheme during the 1990s to handle bulk and repetitive payment requirements (like salary, interest, dividend payments) of corporates and other institutions. 


रिजर्व बैंक ने 1990 के दौरान ईसीएस (क्रेडिट) स्कीम लागू की ताकि, कंपनियों और अन्य संस्थानों के बड़ी मात्रा में और बार-बार किए जाने वाले भुगतानों (जैसे वेतन, ब्याज, लाभांश भुगतान) का निपटान किया जा सके। 


Q.10 (4) 


The Reserve Bank introduced the ECS (Credit) scheme during the 1990s to handle bulk and repetitive payment requirements (like salary, interest, dividend payments) of corporates and other institutions. 


रिजर्व बैंक ने 1990 के दौरान ईसीएस (क्रेडिट) स्कीम लागू की ताकि, कंपनियों और अन्य संस्थानों के बड़ी मात्रा में और बार-बार किए जाने वाले भुगतानों (जैसे वेतन, ब्याज, लाभांश भुगतान) का निपटान किया जा सके।                            




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