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Spotlight : Airtel Payments Bank Fined Rs 5 Crore By RBI For Violating KYC Norms

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Spotlight : Airtel Payments Bank Fined Rs 5 Crore By RBI For Violating KYC Norms

Airtel Payments Bank fined Rs 5 crore by RBI for violating KYC norms.
  • The Reserve Bank of India (RBI) has imposed a fine of Rs 5 crore on Sunil Mittal-owned Airtel Payments Bank for flouting Know Your Customer (KYC) norms and operating guidelines.
  • Bharti Airtel has been using Aadhaar-based eKYC SIM verification process to open new accounts with its Airtel Payments Bank with the consent of its users. More than 23 lakh Airtel subscribers had reportedly received as many as Rs 47 crore in their payments bank accounts which were opened without their knowledge. Based on complaints and media reports, the central bank had conducted a supervisory visit to the bank from November 20 to 22 last year.
  • Based on these findings, the central bank had issued a notice to Airtel Payments Bank seeking an explanation as to why a penalty should not be imposed for non-compliance with guidelines and directions issued by the RBI.
  • This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, taking into account failure of the bank to adhere to the aforesaid guidelines/directions issued by RBI.
  • The RBI clarified that the action was based on deficiencies in regulatory compliance and was not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customers.
  • The RBI had imposed fines to the tune of Rs 40 lakh on the biggest state-owned lender, State Bank of India for failing to comply with the central bank's regulations related to detection and reporting of counterfeit notes. The RB had also slapped a penalty of Rs 3 crore and on Axis Bank for not classifying non-performing assets (NPA), and Rs 2 crore on Indian Overseas Bank for violating KYC norms, earlier this week.
एयरटेल पेमेंट बैंक ने केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आरबीआई द्वारा 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सुनील मित्तल के स्वामित्व वाली एयरटेल पेमेंट बैंक पर अपने ग्राहक (केवायसी) के नियमों और परिचालन दिशानिर्देशों की अनदेखी के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
  • भारती एयरटेल आधार-आधारित ईकेवाईसी सिम सत्यापन प्रक्रिया का उपयोग कर रही है ताकि अपने उपभोक्ताओं की सहमति के साथ अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ नए खाते खोल सकें। 23 लाख से अधिक एयरटेल के ग्राहकों ने अपने भुगतान बैंक खातों में 47 करोड़ रूपये के रूप में कथित रूप से प्राप्त किया था, जिन्हें उनके ज्ञान के बिना खोला गया था। शिकायतों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, केंद्रीय बैंक ने पिछले साल 20 से 22 नवंबर तक पर्यवेक्षी यात्रा का आयोजन किया था।
  • इन निष्कर्षों के आधार पर, केंद्रीय बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक को एक नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण मांग रहा है कि आरबीआई द्वारा दिशानिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
  • यह दंड, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों / दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (आई) के साथ, धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के इस्तेमाल में लगाया गया है।
  • आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्य नियामक अनुपालन में कमी के आधार पर था और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ दर्ज किए गए किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर जोर देने का इरादा नहीं था।
  • भारतीय रिजर्व बैंक ने नकली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग के संबंध में केंद्रीय बैंक के नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने के लिए सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 40 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने इस सप्ताह के शुरूआती दौर में केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को वर्गीकृत नहीं करने के लिए 3 करोड़ दंड का लगाया था।

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