PFRDA makes bank a/c, mobile number mandatory for NPS subscribers
Pension fund regulator PFRDA has made bank account details and mobile number mandatory for subscribers of national pension scheme (NPS), the finance ministry. In compliance with the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) guidelines, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has also made Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest (CERSAI) mandatory for new and existing subscribers.
एनपीएस ग्राहकों के लिए बैंक खाता का ब्यौरा व मोबाइल नंबर अनिवार्य
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों के लिए बैंक खाता का विवरण एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा मनी लॉड्रिंग रोकथाम एक्ट (पीएमएलए) दिशानिर्देशों का अनुपालन भी करना होगा। साथ ही नए एवं मौजूदा ग्राहकों के लिए पीएफआरडीए ने विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटिजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (सीईएसएआई) भी अनिवार्य की गई है।
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