SJVN signs MoU with Ministry of Power
SJVN Limited, the operator of one of the largest Hydro Power Plants in the country i.e. 1500 MW Nathpa Jhakri Hydro Power Station, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Ministry of Power, Govt. of India for the year 2018-19.
The MoU was signed by Shri Ajay Kumar Bhalla, Secretary (Power) and Shri Nand Lal Sharma, Chairman & Managing Director, SJVN. As per the targets set in the MOU, SJVN shall strive to achieve 9200 Million Units generation during the year under ‘Excellent’ category. Further, SJVN will have Capital Expenditure (CAPEX) target of Rs. 900 crore and Turnover target of Rs. 2175 crore under Excellent category along with other targets related to operational efficiency and Project monitoring.
एसजेवीएन ने बिजली मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
देश के सबसे बड़े पनबिजली संयंत्र, यानी 1500 मेगावाट नाथपा झाखरी पनबिजली स्टेशन का संचालन करने वाली एसजेवीएन लिमिटेड ने वर्ष 2018-19 के लिए बिजली मंत्रालय के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौते पर बिजली सचिव श्री अजय कुमार भल्ला और एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री नंदलाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत 9200 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसे ‘उत्कृष्ट’ वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा एसजेवीएन का पूंजी खर्च लक्ष्य 900 करोड़ रुपये और कारोबार लक्ष्य 2175 करोड़ रुपये होगा। संचालन कुशलता और परियोजना निगरानी संबंधी लक्ष्य भी तय किए गए हैं।
PFRDA makes bank a/c, mobile number mandatory for NPS subscribers
Pension fund regulator PFRDA has made bank account details and mobile number mandatory for subscribers of national pension scheme (NPS), the finance ministry. In compliance with the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) guidelines, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has also made Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest (CERSAI) mandatory for new and existing subscribers.
एनपीएस ग्राहकों के लिए बैंक खाता का ब्यौरा व मोबाइल नंबर अनिवार्य
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों के लिए बैंक खाता का विवरण एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा मनी लॉड्रिंग रोकथाम एक्ट (पीएमएलए) दिशानिर्देशों का अनुपालन भी करना होगा। साथ ही नए एवं मौजूदा ग्राहकों के लिए पीएफआरडीए ने विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटिजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (सीईएसएआई) भी अनिवार्य की गई है।
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