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Explained: Narcotics Control Bureau (NCB) - Functions, Powers & Other Facts

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About NCB / एनसीबी के बारे में

- The Narcotics Control Bureau is the apex coordinating agency. It also functions as an enforcement agency through its zones and sun-zones. Zones located at Ahmedabad, Bangaluru, Chandigarh, Chennai, Delhi, Guwahati, Indore, Jammu, Jodhpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, and Patna. Sub-zones located at Ajmer, Amritsar, Bhubaneswar, Dehradun, Goa, Hyderabad, Imphal, Mandsaur, Madurai, Mandi, Raipur, Ranchi and Kochi. The zones and sub-zones collect and analyse data related to seizures of narcotic drugs and psychotropic substance, study trends, modus operandi, collect and disseminate intelligence and work in close cooperation with the Customs, State Police and other law enforcement agencies.

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। यह अपने क्षेत्रों और सन-ज़ोन के माध्यम से एक प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना में स्थित क्षेत्र। अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इंफाल, मंदसौर, मदुरै, मंडी, रायपुर, रांची और कोच्चि में स्थित उप-क्षेत्र। ज़ोन और सब-ज़ोन नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बरामदगी से संबंधित डेटा एकत्र और विश्लेषण करते हैं, अध्ययन के रुझान, तौर-तरीके, खुफिया जानकारी एकत्र और प्रसारित करते हैं और सीमा शुल्क, राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं।

HISTORY OF NARCOTICS CONTROL BUREAU / नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो का इतिहास

- The National Policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances is based on the Directive Principles, contained in Article 47 of the Indian Constitution, which direct the State to endeavour to bring about prohibition of the consumption, except for medicinal purposes, of intoxicating drugs injurious to health. The government’s policy on the subject which flows from this constitutional provision is also guided by the international conventions on the subject.
- स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निदेशक सिद्धांतों पर आधारित है, जो राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देती है। . इस संवैधानिक प्रावधान से निकलने वाले विषय पर सरकार की नीति भी इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्देशित होती है।

- India is a signatory to the single Convention on Narcotic Drugs 1961, as amended by the 1972 Protocol,the Conventions on Psychotropic Substances, 1971 and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.
- भारत नारकोटिक ड्रग्स 1961 पर एकल कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जैसा कि 1972 के प्रोटोकॉल, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध ट्रैफिक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 द्वारा संशोधित किया गया है।

- The broad legislative policy is contained in the three Central Acts, viz. Drugs and Cosmetics Act, 1940, The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988. The responsibility of drug abuse control, which is a central function, is carried out through a number of Ministries, Departments and Organisations. These include the Ministry of Finance, Department of Revenue which has the nodal co-ordination role as administrator of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.
- व्यापक विधायी नीति तीन केंद्रीय अधिनियमों में निहित है, अर्थात। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, और द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988। ड्रग एब्यूज कंट्रोल की जिम्मेदारी, जो एक केंद्रीय कार्य है, के माध्यम से किया जाता है। कई मंत्रालय, विभाग और संगठन। इनमें वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग शामिल है, जिसकी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध ट्रैफिक की रोकथाम के प्रशासक के रूप में नोडल समन्वय भूमिका है।

- The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 which came into effect from the 14th November, 1985 made an express provision for constituting a Central Authority for the purpose of exercising the powers and functions of the Central Government under the Act.
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, जो 14 नवंबर, 1985 से प्रभावी हुआ, ने अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया।

- In presence of this provision, the Government of India constituted the NARCOTICS CONTROL BUREAU on the 17th of March, 1986. The Bureau, subject to the supervision and control of the Central Government, is to exercise the powers and functions of the Central Government for taking measures with respect to:
- इस प्रावधान की उपस्थिति में, भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया। ब्यूरो, केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों को लेने के लिए प्रयोग करना है। के संबंध में उपाय:
  • Co-ordination of actions by various offices, State Governments and other authorities under the N.D.P.S. Act, Customs Act, Drugs and Cosmetics Act and any other law for the time being in force in connection with the enforcement provisions of the NDPS Act, 1985. 
  • एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन प्रावधानों के संबंध में किसी अन्य कानून के तहत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई का समन्वय।
  • Implementation of the obligation in respect of counter measures against illicit traffic under the various international conventions and protocols that are in force at present or which may be ratified or acceded to by India in future.
  • विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के तहत अवैध यातायात के खिलाफ काउंटर उपायों के संबंध में दायित्व का कार्यान्वयन जो वर्तमान में लागू है या जिसे भविष्य में भारत द्वारा अनुसमर्थित या स्वीकार किया जा सकता है।
  • Assistance to concerned authorities in foreign countries and concerned international organisations to facilitate coordination and universal action for prevention and suppression of illicit traffic in these drugs and substances.
  • इन दवाओं और पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम और दमन के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई की सुविधा के लिए विदेशों में संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सहायता।
  • Coordination of actions taken by the other concerned Ministries, Departments and Organizations in respect of matters relating to drug abuse.
  • नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय।

Narcotics Control Bureau
Crest of the NCB
Crest of the NCB
AbbreviationNCB
MottoIntelligence Enforcement Coordination
Agency overview
Formed17 March 1986; 35 years ago
Employees1001
Jurisdictional structure
National agency
(Operations jurisdiction)
India
Operations jurisdictionIndia
Legal jurisdictionNational Jurisdiction
Primary governing bodyGovernment of India
Secondary governing bodyMinistry of Home Affairs (India)
Operational structure
HeadquartersWest Block No. 1, Wing No. V, R.K. Puram, New Delhi, Delhi
Minister responsible
  • Amit Shah, Minister of Home Affairs
Agency executive
  • Satya Narayan Pradhan, IPS, Director General
Parent agencyMinistry of Home Affairs
Website
www.narcoticsindia.nic.in

ROLE AND FUNCTIONS OF THE NARCOTICS CONTROL BUREAU / नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की भूमिका एवं कार्य

- The Narcotics Control Bureau was created in March 1986 in terms of Section 4 (3) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, which envisages an authority for taking measures with respect to such matters under the Act as may be specified by the Central Government, subject to the supervision and control of the Central Government. The notification dated 17-3-1986 constituting the NCB sets out the following charter for the Bureau:

- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का सृजन मार्च 1986 में नारकोटिक ओषधियाँ एवं स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985, जो केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित मामलों के संबंध में उपाय करने हेतु प्राधिकरण पर विचार करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार किया गया था।एन सी बी के गठन संबंधी दिनांक 17-03-1986 की अधिसूचना में ब्यूरो के चार्टर में निम्नलिखित बिन्दु हैं
  • Coordination of actions by various officers, State Governments and other authorities under the principal Act, the Customs Act, 1962, the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and any other law for the time being in force in connection with the enforcement of the principal Act.
  • मुख्य अधिनियम के तहत, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, औषधियां एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और मुख्य अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य कानून, विभिन्न अधिकारियों, राज्यु सरकारों और अन्य प्राधिकारियों के कार्यों में समन्वय
  • Implementation of the obligations in respect of counter-measures against illicit traffic under various international conventions.
  • विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों के तहत अनैतिक व्यापार रोधी उपायों के संबंध में बाध्यताओं का कार्यान्वयन
  • Assistance to the concerned authorities in foreign countries and concerned international organizations with a view to facilitating coordination and universal action for prevention and suppression of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances.
  • नारकोटिक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम में समन्वय और सामान्य कार्रवाई सुकर बनाने के उद्देश्य से विदेशों और संबंधित अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के संबंधित प्राधिकारियों को सहायता।
  • Coordination of actions taken by the Ministry of Health and Family Welfare, the Ministry of Welfare and other concerned Ministries,Departments or Organisations in respect of matters relating to drug abuse.
  • औषधियों के दुरुपयोग से जुड़े मामलों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय, विभाग अथवा संगठनों के कार्यों में समन्वय।
- While this notification sets out the broad charter of the Narcotics Control Bureau, the detailed functions of the Bureau were elaborated in O.M.No.50/71/86-Ad.I dated 2nd Feb,1987 issued by the Department of Revenue. Subsequently after the NDPS Act was amended in May 1989 to inter- alia provide for control over precursor chemicals , the implementation of domestic controls over precursors was also assigned to the Bureau. In addition to these functions, the Narcotics Control Bureau is also responsible for the enforcement of the provisions of the NDPS Act which it does through its ten zonal and regional offices. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 constitutes the statutory framework for drug law enforcement in India. This enactment consolidates the erstwhile Acts viz., the Opium Act 1857; the Opium Act 1878 and the Dangerous Drugs Act, 1930. India is a party to the 1961 Single Convention, the 1971 Convention Against Psychotropic Substances and the 1988 Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. India's obligations under these Conventions are implemented domestically through appropriate provisions in the NDPS Act. In addition to being a signatory to all the three International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances as specified in the above para, India has signed Bilateral Agreements/MoUs exclusively on drug related matters with 14 countries and Bilateral Agreements on criminal matters and related matters, wherein drugs related matters are also included, with 9 countries. In addition, Bilateral Agreements/MoUs with 24 countries exclusively on drug related matters have been proposed and these are at various stages of finalization. At the operational level, India's drug law enforcement strategy has focused upon combating trafficking through appropriate intelligence, interdiction and investigative initiatives, eradicating illicit drug crops, preventing leakages from our licit opium crop, implementing a regime of domestic and international trade controls over select precursor chemicals, and targeting assets derived from drug trafficking by confiscation and forfeiture. Given India's size and the federal nature of our polity, a number of agencies both at the Centre and in the States, have been empowered to enforce the provisions of the NDPS Act. Effective coordination between these agencies is vital for the efficacy of our drug law enforcement strategy. This coordinating role has been assigned to the Narcotics Control Bureau. In accordance with its charter, the Bureau discharges the following functions:-

- यद्यपि यह अधिसूचना नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो के बृहत चार्टर को निर्दिष्ट करती है, तथापि ब्यूरो के विस्तृत कार्य राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1987 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 50/71/86-प्रशा.। में सविस्तार दिए गए थे। तदनन्तर, अन्य बातों के साथ-साथ, पुरोगामी रसायनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मई 1989 में एन डी पी एस अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात, पुरोगामी रसायनों पर घरेलू नियंत्रणों का कार्यान्वयन भी ब्यूरो को सौंप दिया गया। इन कार्यों के अतिरिक्त, नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो एन डी पी एस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है, जो कार्य यह अपने दस जोनल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करता है। नारकोटिक औषधियाँ एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 भारत में औषधियों संबंधी कानून के प्रवर्तन के लिए विधिक ढाँचे का गठन करता है। यह अधिनियम विद्यमान अधिनियमों यथा अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878 और हानिकर औषधि अधिनियम, 1930 का समेकन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत 1961 की सिंगल कन्वेंशन, मन: प्रभावी पदार्थों के विरोध में 1971 का अभिसमय और नारकोटिक औषधियों एवं मन: प्रभावी पदार्थों की तस्करी के विरोध में 1988 के अभिसमय का सदस्य है। इन अभिसमयों के तहत भारत की बाध्यताएं एन डी पी एस अधिनियम के समुचित प्रावधानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थों पर उपर्युक्त पैरा में उल्लेख्य तीन अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता होने के साथ-साथ, भारत ने विशिष्ट रुप से औषधि संबंधी मामलों पर 14 देशों के साथ द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापनों और आपराधिक मामलों और संबद्ध मामलों पर द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 9 देशों के साथ औषधियों संबंधी मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 24 देशों के साथ विशिष्ट रुप से औषधि संबंधी मामलों पर द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों का अनुमोदन हुआ है और ये अंतिम रुप दिए जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं। प्रचालनात्मक स्तर पर भारत की औषधि कानून प्रवर्तन रणनीति उचित आसूचना, निषेधादेश एवं जाँच संबंधी पहलें, अवैध औषधि फसलों का उन्मूलन, वैध अफीम फसल नुकसान के निवारण, चुनिंदा पूर्वगामी रसायनों पर देशीय और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रणों की व्यवस्था के कार्यान्वयन, और अधिहरण/जब्ती एवं समपहरण द्वारा औषधियों की तस्करी से अर्जित सम्पत्तियों को उद्देश्य बनाकर तस्करी से निपटने पर संकेन्द्रित है। भारतीय भूभाग एवं हमारी संघात्मक राजव्यवस्था को देखते हुए केन्द्रीय और राज्य स्तर दोनों पर बहुत-सी एजेसियों को एन डी पी एस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन एजेंसियों के बीच प्रभावकारी समन्वय हमारी औषधि कानून प्रवर्तन रणनीति प्रभावोत्पादकता के लिए अनिवार्य है। समन्वय संबंधी कार्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सौंपा गया है। अपने चार्टर के अनुसार, ब्यूरो निम्नलिखित कार्य करता है:
  • Coordination among various Central and State Agencies engaged in drug law enforcement;
  • औषधि कानून के प्रवर्तन में सक्रिय विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय करना;
  • Assisting States I enhancing their drug law enforcement effort;
  • राज्यों को उनके औषधि कानून प्रवर्तन के प्रयासों में सहायता करना;
  • Collection and dissemination of intelligence;
  • आसूचना एकत्र करना और इसका आदान-प्रदान करना;;
  • Analysis of seizure data, study of trends and modus operandi;
  • जब्ती संबंधी ऑकड़ों का विश्लेषण, प्रवृत्ति का अध्ययन एवं कार्यप्रणाली;
  • Preparation of National Drug Enforcement Statistics;
  • राष्ट्रीय औषधि प्रवर्तन सांख्यिकी तैयार करना;
  • Liaison with International agencies such as UNDCP, INCB, INTERPOL, Customs Cooperation Council, RILO etc;
  • यू एन डी सी पी, आई एन सी बी, इन्टरपोल, सीमा शुल्क समन्वय परिषद, आर आई एल ओ इत्यादि जैसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों से सम्पर्क स्थापित करना;
  • National contact point for intelligence and investigations
  • आसूचना एवं जाँचों के लिए नेशनल कॉन्टैक्ट प्वाइंट

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